Train Ticket Fine Rules: ट्रेन में अगर आप बिना टिकट के सफर करते हुए पाए जाते हैं या फिर फर्जी टिकट या टिकट में गड़बड़ी करते हुए दिखाई देती है, तो आपको भारी जुर्माना प्लस जेल भी हो सकती है।
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें बगैर ट्रेन टिकट के यात्रा करने में बड़ा मजा आता होगा, मतलब उनके लिए तो ये चीज किसी एडवेंचर से कम नहीं होती। लेकिन जब टीटीई रंगे हाथ पकड़ ले, तब जो जुर्माना ऐंठा जाता है, शायद उसमें इंसान की पूरी जेब खाली हो जाती है। इसी एक्टिविटी को रोकने के लिए बिहार की ट्रेनों में एक जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है।
इतने हजार रुपए तक वसूला जा रहा है जुर्माना
बता दें, पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल आजकल बिना किसी टिकट वाले यात्रियों के खिलाफ स्पेशल टिकट चेकिंग का अभियान चला रही है। अगर आप बिहार जाते समय ट्रेन में बिना टिकट सफर करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपसे 500 से 10 हजार तक का भी जुर्माना वसूला जा सकता है। बता दें, समस्तीपुर रेलमंडल ने टिकट चेकिंग के दौरान यात्रियों से अभी तक 47 लाख रुपए वसूल लिए है। वसूली गई रकम में करीबन 5903 यात्री थे, हैरान हो गए न!
इन स्टेशनों पर टिकट चेकिंग
समस्तीपुर रेल मंडल ने दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, रक्सौल, नरकटियागंज, बापूधाम, मोतिहारी, समेत कई स्टेशनों पर 31 मई टिकट जांच अभियान चलाया गया था। इस दौरान बगैर टिकट यात्रा करने वाले यात्री या फिर फर्जी टिकट लेकर सफर कर रहे यात्रियों के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की गई थी। बता दें, जुर्माने की रकम पहले 1-1 करोड़ पर भी पहुंची है। अगर आप ऐसी गलती जानकारी के बाद फिर से दोहराना नहीं चाहते, तो टिकट के साथ ट्रेन में सफर जरूर करें, क्या पता कब रेलवे का ये अभियान फिर से शुरू हो जाए।
ट्रेन में अन्य अपराधों पर लिया जाने वाला जुर्माना
- ट्रेन टिकट में अगर आप किसी भी तरह की छेड़छाड़ करते हैं या फिर किसी और तरह की धोखेबाजी करते हैं, तो रेलवे एक्ट 137 के तहत आप पर मुकदमा दर्ज करके 6 महीने की जेल या फिर 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों लिया जा सकता है।
- अगर आप रेलवे में बिना किसी वजह के ट्रेन की चेन खींचते हैं, तो रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत आपको सजा हो सकती है। 12 महीने जेल या फिर 1000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों संभव हैं।
- दिव्यांग, महिला या फिर किसी अन्य रिजर्व कोच में सफर करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा 155 (ए) के अनुसार 3 महीने की जेल या फिर 500 रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
- ट्रेन की छत पर यात्रा करते हैं, तो रेलवे एक्ट की धारा 156 के अनुसार सजा दी जाएगी, इसमें 3 महीने जेल और 500 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों संभव हैं।
इस तरह के अपराध में भी है भारी जुर्माना
- ट्रेसपासिंग या पटरी पार करते हैं तो रेलवे एक्ट की धरा 147 में आपको 6 महीने की जेल होगी और 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं।
- ट्रेन में या फिर स्टेशन पर अगर आप उपद्रव करते हुए पाए जाते हैं या फिर कचरा फैलाते हैं, तो धारा145 (बी) के तहत 100 रुपए जुर्माना, दूसरी बार या इससे ज्यादा करने पर 250 रुपए या एक महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं।
- रेलवे परिसर में या ट्रेन में अगर आप किसी भी तरह का पोस्टर चिपकाते हैं, तो रेलवे एक्ट की धारा166 (बी) के तहत 6 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों संभव है।
- दलाली या अवैध टिकट बेचने पर आपको धारा 143 के तहत 3 साल की सजा हो सकती है। यही नहीं 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। या दोनों सजा संभव है।